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मैनपुरी: पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास की सजा, डॉक्टर की गवाही पर सुनाया कोर्ट ने फैसला 

Wed, 13 Apr 2022 06:22 PM IST
धीरेन्द्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी

सार

कोर्ट ने इस मामले में सास और ससुर को भी दोषी माना है। पति के साथ ही तीनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। 
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कोर्ट। - फोटो : amar ujala
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थाना कुर्रा क्षेत्र में दस साल पहले पत्नी की हत्या करने वाले पति को एफटीसी जज प्रथम निधि ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सास और ससुर को भी दोषी पाया गया है। तीनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा सुनाए जाने के बाद तीनों को हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।

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थाना कुर्रा क्षेत्र के नगला अनी में 19 जून 2012 को विपिन की पत्नी लक्ष्मी की मौत हो गई थी। लक्ष्मी के पिता जयप्रकाश ने पति विपिन, ससुर सरनाम सिंह, सास रेशमा देवी के खिलाफ दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर हत्या करने की रिपोर्ट लिखाई थी। पुलिस ने जांच करके तीनों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। 

मुकदमे की सुनवाई एफटीसी जज प्रथम निधि की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित गवाहों ने गवाही दी। तीनों को लक्ष्मी की हत्या करने का दोषी पाया गया। एडीजीसी मुकुल रायसजादा ने उनको कड़ी सजा देने की दलील दी। एफटीसी जज प्रथम निधि ने तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाकर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 

गला दबाने से हुई थी मौत

लक्ष्मी की शादी 2010 में विपिन के साथ हुई थी। वह ससुराल में अपने पति के साथ ही रहती थी। जिस समय उसकी मौत हुई तब भी वह ससुराल में पति के साथ ही थी। इस मामले को पति की अभिरक्षा में हुई मौत माना गया। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने गवाही में बताया कि लक्ष्मी की मौत गला दबाने से हुई है।

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