मैनपुरी। अक्तूबर में मंडलायुक्त के आदेश पर किसानों को उर्वरक व बीज उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों को निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए थे। इसी के तहत हुए निरीक्षण में 11 दुकानों पर कमियां मिली थीं। इन्हें नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था। जवाब न देने पर जिला कृषि अधिकारी डॉ. सूर्यप्रताप सिंह ने सभी विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित कर दिए थे।
मंडलायुक्त आगरा मंडल आगरा के निर्देश पर 11 अक्तूबर से 18 अक्तूबर के बीच विभिन्न अधिकारियों ने उर्वरक की दुकानों का निरीक्षण किया था। इसमें कहीं लाइसेंस उपलब्ध न होने तो कहीं स्टॉक रजिस्टर सत्यापित न होने की कमियां मिली थीं। अधिकारियों द्वारा 11 ऐसे विक्रेताओं की रिपोर्ट जिला कृषि अधिकारी को भेजी गई थी। जिला कृषि अधिकारी ने संबंधित विक्रेताओं का नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। लेकिन समय बीतने के बाद भी विक्रेताओं ने कोई जवाब नहीं दिया। इसी के चलते जिला कृषि अधिकारी ने इन विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित कर दिए। निलंबन आदेश जारी कर जवाब के लिए एक बार फिर सात दिन का मौका दिया गया है।
इन विक्रेताओं के लाइसेंस हुए निलंबित
-गुप्ता खाद भंडार, बेवर
-दिनेश खाद भंडार, छिनकौरा
-राजपूत खाद भंडार, सुल्तानगंज
-मिथिला खाद भंडार, सुल्तानगंज
-शेख फर्टिलाइजर, सुल्तानगंज
-अपेक्षा खाद भंडार, सुल्तानगंज
-फौजी खाद भंडार, सुल्तानगंज
-चौहान खाद भंडार, सुल्तानगंज
-आराध्या खाद भंडार, सुल्तानगंज
-जयशिव खाद भंडार, सुल्तानगंज
-ओम जावित्री देवी खाद भंडार, मैनपुरी