आगरा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के पेशकार, स्टेनो एवं अर्दली से मारपीट, गालीगलौज, लूट आदि के आरोप में कोटक महिंद्रा बैंक, संजय प्लेस शाखा के कर्मचारी फंस गए हैं। सीजेएम ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश थानाध्यक्ष हरीपर्वत को दिए हैं।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के पेशकार प्रमोद कुमार अग्रवाल ने सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। इसमें कहा कि मार्च में वित्तीय वर्ष 2024-25 का अंत होने के कारण ऑडिट एवं धनराशि से संबंधित बिलों को कोटक महिंद्रा बैंक की संजय प्लेस शाखा में जमा करना था। इसके लिए वो बैंक कर्मियों के फोन पर 30 मार्च 2025 को पेशकार प्रमोद कुमार अग्रवाल, स्टेनो सुभाष सिंह और अर्दली महेश चंद के साथ बैंक पहुंचे।
आयोग अध्यक्ष के हस्ताक्षर वाले आदेश के साथ बिलों एवं अन्य प्रपत्रों को कर्मचारी को दे दिया। रिसीविंग देने की कहने पर मना कर दिया गया। आरोप है कि मुख्य शाखा प्रबंधक एवं राज्य आयोग में शिकायत करने की कहने पर बैंक कर्मी ने कुपित हो गालीगलौज की। सरकारी आदेश, बिल व प्रपत्रों को फाड़ दिया।
विरोध पर कर्मियों ने एकजुट होकर जान से मारने के लिए प्रमोद के सिर एवं मुंह पर हेलमेट से ताबड़तोड़ प्रहार किया। इससे उनका सिर फट गया। मारपीट के दौरान उनका मोबाइल भी टूट गया। गले से सोने की चेन तोड़ने का भी आरोप लगाया है।
घटना बैंक के सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हो गई। सूचना पर पुलिस ने ना तो मुकदमा दर्ज किया और न ही मेडिकल कराया। अपने स्तर से मेडिकल कराने पर वादी के सिर में कई टांके आए। नाक की हड्डी टूटी पाई गई। पुलिस आयुक्त से शिकायत पर भी घटना की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई थी। सोमवार को सीजेएम ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश थानाध्यक्ष हरीपर्वत को दिए हैं।