किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के मामले में अदालत ने थाना खंदौली क्षेत्र के गांव फाजिलपुर निवासी राजाराम को दोषी माना। विशेष न्यायाधीश संगीता कुमारी ने उसे 10 साल का कठोर कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
न्यू आगरा थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, किशोरी के पिता ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि 22 सितंबर, 2014 को उनकी 14 वर्षीय पुत्री अपनी चचेरी बहन के साथ दयालबाग में जनकपुरी का आयोजन देखने गई थी। वहां आरोपी राजाराम उन्हें मेला घुमाने के बहाने अपने साथ ले गया। नशीले लड्डू खिलाकर दोनों को बेहोश कर दिया।
इसके बाद आरोपी अन्य लोगों की मदद से उन्हें राजस्थान के करौली ले गया। वहां उनकी पुत्री के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने दोनों किशोरियों को करौली से खोज निकाला। चिकित्सा जांच और पीड़िता के बयान से आरोपी के कृत्य की पुष्टि हुई।