थाना जगदीशपुरा में भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी गौरव राजावत की तहरीर पर धारा 153-ए, 505 (1) (बी) और आईटी एक्ट की धारा 66-एफ में मुकदमा दर्ज किया है। पदाधिकारियों ने कैंपस पर प्रदर्शन भी किया था। सीओ लोहामंडी सौरभ सिंह ने बताया कि मुकदमे में राजद्रोह की धारा 124ए की वृद्धि की गई है। आरोपी छात्रों की तरफ से अधिवक्ता और परिजन नहीं आए थे।
आरोपी छात्रों ने लगाए पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत माता की जय के नारे
आरोपी कश्मीरी छात्रों को पुलिस दोपहर तीन बजे दीवानी लेकर पहुंची थी। इसके बाद विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया। उनको लाने की जानकारी पर भाजपा कानून एवं विधिक विभाग के महानगर संयोजक एसपी भारद्वाज अपने साथी अधिवक्ताओं के साथ पहुंच गए। वहीं विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी आ गए।
दोपहर साढ़े तीन बजे छात्रों के कोर्ट से पेशी के बाद बाहर आते ही अधिवक्ता और संगठन के पदाधिकारी-कार्यकर्ता हंगामा करने लगे। उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिसकर्मी छात्रों को वाहन में बैठाने के लिए ले जाने लगे। इसी बीच कार्यकर्ताओं से पुलिस की धक्कामुक्की हो गई। आरोपी छात्रों को भी घेर लिया। उनसे भी धक्कामुक्की और खींचतान हुई।
कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस दौरान आरोपी छात्रों से भी नारे लगाने को कहा। इस पर आरोपी छात्रों ने भी भारत माता की जय और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। पुलिस किसी तरह आरोपियों को जेल लेकर गई। इस दौरान जगदीश प्रसाद, अनूप चौधरी, गोगा चौधरी, धर्मेश और राकेश सहित अन्य मौजूद रहे।