कासगंज के चंदन हत्याकांड में दो आरोपियों की जमानत याचिका को अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय ने निरस्त कर दिया है। दोनों की जमानत याचिका पर न्यायालय में अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं के बीच बहस हुई। इसके बाद अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-3 बिजेश कुमार सिंह ने यह फैसला सुनाया।
चंदन हत्याकांड में आरोपी मुनाजिर और आमिर दोनों सगे भाई जिला कारागार में बंद हैं। दोनों पर चंदन की हत्या का आरोप है। इनके जमानत प्रार्थना पत्रों पर बुधवार को सुनवाई की गई।
बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने कहा कि दोनों आरोपी निर्दोष हैं और उन्हें द्वेष वश फंसाया गया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने बचाव में अन्य तर्क भी प्रस्तुत किए। वहीं अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं ने भी बहस की।