अभियोजन टीम को सम्मानित करेंगे आईजी
आईजी रेंज ए सतीश गणेश ने बताया कि रेंज में पोक्सो एक्ट के 10 मामले जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए चिह्नित किए गए थे। एत्मादपुर का यह मामला भी उनमें शामिल है। इसमें सभी गवाहों की गवाही कराई गई। कोर्ट के सामने साक्ष्य रखे गए। पूरी अभियोजन टीम को सम्मानित किया जाएगा।
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इससे पहले फिरोजाबाद में जसराना की 14 वर्ष की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा हो चुकी है। यह घटना पांच सितंबर 2017 को हुई थी। सजा सात सितंबर 2019 को सुनाई गई।
जुर्म और सजा
हत्या (धारा 302) : मृत्युदंड और एक लाख रुपये का अर्थदंड
दुष्कर्म (धारा 376) : आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड।
अपहरण (धारा 363) : सात साल कैद और 25 हजार रुपये अर्थदंड।
शव छिपाना : (धारा 201) : तीन वर्ष कैद और 10 हजार रुपये अर्थदंड।
नाबालिग से अपराध (पोक्सो एक्ट) : 14 साल का कठोर कारावास, 50 हजार रुपये अर्थदंड।
यह निर्णय समाज को नई दिशा देने का काम करेगा। आजकल समाज में जो धारणा बनी हुई है कि कोई भी अपराध कर लो, कुछ नहीं होता, ये समाप्त होगी और समाज में जागरुकता पैदा होगी। -बसंत गुप्ता, जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी।