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जवाहर बाग कांडः वीडियो कांफ्रेंसिंग से मुख्य आरोपी के सहयोगी को सुनाई सजा

Tue, 16 Apr 2019 09:00 PM IST
Abhishek Saxena न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मथुरा
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जवाहर बाग कांड फाइल फोटो - फोटो : amarujala
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जवाहर बाग कांड के मुख्य आरोपी रामवृक्ष यादव के सहयोगी हरनाथ को मंगलवार को कोर्ट ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आलू खोदाई प्रकरण में तीन वर्ष की सजा सुनाई। हरनाथ नैनी जेल में बंद है। इस प्रकरण में पूर्व में 43 लोगों को सजा सुनाई जा चुकी है।
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15 मार्च 2016 को जवाहर बाग पर कब्जा करने वाले तथाकथित सत्याग्रहियों ने आलू खोद रहे उद्यान कर्मियों के साथ मारपीट की थी। इस प्रकरण में अपर सिविल जज-2 सीनियर डिवीजन ने पूर्व में 43 अभियुक्तों को अलग-अलग सजा सुनाई थी लेकिन हरनाथ नैनी जेल से हाजिर नहीं हो सका था।

इसके चलते कोर्ट ने नैनी जेल अधीक्षक से भी स्पष्टीकरण भी मांगा था। मंगलवार को नैनी जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हरनाथ को तीन साल की सजा सुनाई। इस दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता एलके गौतम मौजूद रहे। अधिवक्ता ने बताया कि हरनाथ को तीन वर्ष की सजा सुनाई है।
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