जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने खारिज किया केस।
- फोटो : ANI
शराब पीने की जानकारी छिपाकर बीमा पॉलिसी लेना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (प्रथम) ने डॉक्टर की रिपोर्ट को आधार मानते हुए पीड़ित का दावा खारिज कर दिया। आयोग के अध्यक्ष सर्वेश कुमार और सदस्य राजीव सिंह ने पाया कि पॉलिसी लेते समय तथ्यों को छिपाया गया था।
मामला न्यू आगरा के दयालबाग निवासी नीरज भार्गव का है। उन्होंने 2016 में एजेंट संजीव शर्मा से अपोलो म्यूनिख हेल्थ इंश्योरेंस (अब एचडीएफसी एर्गो) से 6 लाख रुपये की पॉलिसी ली थी। सितंबर 2020 में बीमार होने पर उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज में 6 लाख रुपये खर्च हुए। बीमा कंपनी ने क्लेम देने से इन्कार कर दिया, जिसके बाद उन्हें उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाना पड़ा।