मैनपुरी। बिना अनुमति ड्रोन उड़ाना आसान नहीं होगा। पुलिस अधीक्षक ने ड्रोन नीति 2023 को सख्ती से लागू करने का फैसला किया है। बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ अराजक तत्वों द्वारा रात में ड्रोन उड़ाकर भ्रामक अफवाहें फैलाने की घटनाएं सामने आई हैं। इसको देखते हुए पुलिस ने यह कदम उठाया है। एसपी गणेश प्रसाद साहा ने बताया कि ड्रोन नीति 2023 के तहत अब किसी भी व्यक्ति, संस्था या संगठन को ड्रोन उड़ाने से पहले स्थानीय थाने से लिखित अनुमति लेनी होगी। यह नियम सर्वेक्षण, धार्मिक या सामाजिक आयोजनों जैसे सभी प्रकार के कार्यों पर लागू होगा। इस संबंध में सभी थानों में ग्राम सुरक्षा समितियों, ग्राम प्रधानों, व्यापार मंडलों और शिक्षण संस्थानों के साथ जागरूकता बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इसके अलावा, सोशल मीडिया पर झूठी सूचना, वीडियो क्लिप या भ्रामक संदेश फैलाने वालों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।