अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई (सांकेतिक)
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बच्चा न होने पर पत्नी की गला दबाकर हत्या करने के मुकदमे में एडीजे-14 ज्योत्सना सिंह ने थाना जैतपुर के गांव लभेटा निवासी मृतका के पति सुनील कुमार को दोषी पाया। दोषी को उम्र कैद कारावास के साथ 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
थाना जैतपुर में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार संजू कुमार ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि 2022 में उन्होंने अपनी पुत्री प्रिया की शादी आरोपी सुनील कुमार के साथ की थी। शादी के बाद दो साल तक बच्चा न होने पर पुत्री का पति उसके साथ मारपीट करता। विरोध पर कमरे में बंद कर खाना भी नहीं देता था।