आगरा। अपर जिला जज काशीनाथ ने थाना जैतपुर के दहेज हत्या के मामले में मृतका शक्ति के पति प्रद्युम्न उर्फ अजय निवासी नयापुरा, जैतपुर को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 17 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
वादी मुकेश चौहान ने 27 जुलाई, 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसके मुताबिक पुत्री शक्ति का विवाह एक साल पूर्व अभियुक्त प्रद्युम्न उर्फ अजय के साथ हुआ था। लेकिन दामाद, सास मालती देवी, ससुर सत्यपाल और देवर हरेंद्र कुमार व सौरभ अतिरिक्त दहेज देने को लेकर प्रताड़ित करते थे। 26 जुलाई की शाम को बेटी की हत्या कर दी। कोर्ट में एडीजीसी मंगल सिंह उपाध्याय ने वादी मुकदमा सहित 9 गवाहों के साथ साक्ष्य पेश किए। अदालत ने पति को दोषी पाया, जबकि अन्य ससुरालीजनों को बरी कर दिया।