डेढ़ वर्ष पूर्व सीमा ने थाना मारहरा में पति के खिलाफ अतिरिक्त दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करा दिया। इस मामले में पुलिस ने आमिर जेल भेज दिया। शुक्रवार को आमिर को सीजेएम कोर्ट से जमानत मिल गई। कोर्ट परिसर में मायके वालों के साथ सीमा भी मौजूद थी।
इसी दौरान आमिर ने तीन बार तलाक, तलाक, तलाक बोल दिया और वहां से चला गया। इसके बाद पीड़ित पत्नी ने थाना कोतवाली नगर में पति के खिलाफ धारा 504 व 4 मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा वर्ष 2019 की धारा 2) के तहत पहला मामला दर्ज कराया है।
सात भाई-बहनों में तलाक पीड़िता सीमा दूसरे नंबर की है। पिता खलील खां का कोई कारोबार नहीं है बल्कि किसानी खेती करके ही परिवार को चलाते हैं। सीमा के चाचा वकील अहमद ने कहा कि हमें नए कानून पर पूरा भरोसा है। हमारी बेटी को न्याय मिलेगा।
इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक संजय कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर तीन तलाक देने वाले युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।