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अवैध संबंधों में पत्नी का कत्ल: तकिए से गला दबाकर उतारा माैत के घाट, दोषी पति को उम्रकैद; जुर्माना भी लगा

Wed, 22 Jul 2026 08:26 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा

सार

यूपी के आगरा जिले में सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया था। तकिए से गला दबाकर पत्नी को माैत के घाट उतार दिया था। मामले में कोर्ट ने पति को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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कोर्ट - फोटो : ANI
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विस्तार
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अवैध संबंधों का विरोध करने पर पत्नी की तकिए से गला दबाकर हत्या और अन्य आरोपों के मामले में अदालत ने थाना शमशाबाद क्षेत्र के गांव नवादा खेड़ा निवासी पति विष्णु सोलंकी को दोषी पाया। एडीजे-14 ज्योत्सना सिंह ने उम्रकैद के साथ 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुना दी।
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थाना शमशाबाद में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, कृष्ण कुमार ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि वर्ष 2018 में उन्होंने छोटी बहन गायत्री की शादी आरोपी विष्णु सोलंकी के साथ की थी। शादी के कुछ दिन बाद से बहन का पति परेशान करने लगा। बाद में बहन को पता चला कि उसके पति के संबंध किसी अन्य महिला से हैं। इस पर विवाद हुआ। 

 

बहन के विरोध करने पर उसका पति नहीं मानता था। 27 अप्रैल, 2024 को विरोध करने पर रात 11 बजे आरोपी विष्णु ने सोते समय बहन की तकिया से गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। उक्त मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से मृतका के भाई कृष्ण कुमार सहित 8 गवाह अदालत में पेश किए गए।

 
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दोषी बोला मैं निर्दोष हूं
दोषी ने अदालत में कहा कि मैं निर्दोष हूं। मुझे इस मुकदमे में झूठा फंसाया गया है। घटना के समय वह घर पर नहीं था। वह ऑटो में माल लेकर गया था। जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी घर पर नाली के पास पड़ी थी। वह उसे अस्पताल लेकर गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

 
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