मैनपुरी। थाना कुर्रा क्षेत्र में तीन साल महिला की जलाकर हत्या करने वाले पति सहित सास व ससुर को दोषी पाया गया है। अपर जिला जज (तृतीय) मीता सिंह ने तीनों को हिरासत में लेकर जेल भेजा है। इन्हें पंाच अगस्त को सजा सुनाई जाएगी।
थाना किशनी क्षेत्र के अंतपुरी निवासी राजेश कुमार ने पुत्री संध्या की शादी फरवरी 2015 में धर्मेंद्रकुमार निवासी चंदरपुर बोझी थाना कुर्रा के साथ की थी। 19 सितंबर 2019 को संध्या की जलने से मौत हो गई। पिता राजेश कुमार ने दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर जलाकर हत्या करने की रिपोर्ट पति धर्मेंद्र, ससुर रामकिशन, सास नरायनश्री, जेठ जितेंद्र, नेमसिंह के खिलाफ दर्ज कराई। पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज की कोर्ट में हुई। साक्ष्य और गवाही के आधार पर अदालत ने तीनों को संध्या की हत्या का दोषी पाया। एडीजीसी पुष्पेंद्र दुबे, विपिन कुमार चतुर्वेदी ने तीनों को कड़ी सजा देने की दलील दी।
जेठ को निर्दोष पाया
पुलिस ने जांच में जेठ जितेंद्र तथा नेमसिंह को निर्दोष पाकर उनके नाम निकाल दिया थे। पति धर्मेंद्र, ससुर रामकिशन और सास नरायनश्री के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी।