दहेज हत्या व अन्य आरोपों के मामले में थाना जगदीशपुरा क्षेत्र के नारायण नगर कॉलोनी निवासी अनूप कुमार ने अदालत में जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। जिला जज संजय कुमार मलिक ने उसे खारिज करने के आदेश दिए हैं।
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थाना जगदीशपुरा में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, अजय ने तहरीर दी थी। बताया था कि 8 मार्च, 2019 को उन्होंने अपनी बहन प्रीती की शादी अनूप कुमार के साथ की थी। बहन के पति व अन्य ससुराल वाले शादी में मिले दहेज से खुश नहीं हुए। अतिरिक्त दहेज की मांग कर उत्पीड़न करने लगे। बहन ने इस बीच दो बच्चों को जन्म दिया।
इसके बाद भी उत्पीड़न बंद नहीं हुआ। 28 सितंबर, 2025 को पति अनूप कुमार व अन्य ससुराल वालों ने बहन की पिटाई कर जहरीला पदार्थ पिला दिया। जानकारी पर वह मौके पर पहुंचे। बहन को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया लेकिन मौत हो गई।