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बिना पंजीकरण और कर जमा नहीं संचालित हो सकेंगे व्यवसायिक संस्थान

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मैनपुरी। शहर में मैरिज होम, रेस्टोरेंट और होटलों का बिना पंजीकरण और कर जमा किए संचालन नहीं हो सकेगा। नगर पालिका ने बिना पंजीकरण और कर जमा न करने वाले संस्थानों की सूची तैयार की है। जल्द इन पर कार्रवाई की जाएगी।
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शहर के लोगों ने भी मैरिजहोम, रेस्टोरेंट और ढाबों के पास गंदगी फैलने की शिकायत की तो अधिकारियों ने सख्त निर्णय लिया है। एडीएम बी राम ने ईओ नगर पालिका को पत्र लिखकर जानकारी मांगी।
नगर पालिका में प्रभारी ईओ सर्वेश चौधरी की देखरेख में तैयार सूची में पाया गया है कि शहर के विभिन्न स्थानों पर 35 मैरिजहोम, 15 रेस्टोरेंट, 30 ढाबा संचालित किए जा रहे हैं। इनमें से मात्र आठ ने ही नगर पालिका में पंजीकरण कराया है। इनमें से मात्र एक ही कर अदा कर रहा है। नगर पालिका ने चिह्नित संस्थानों को नोटिस जारी करने की तैयारी कर ली है।
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नालों में गंदगी का मामला सामने आने पर लिया निर्णय
नाला सफाई का कार्य समाप्त हुए अभी दो महीने ही बीते थे कि जिले के अधिकतर नाले फिर से चोक हो गए। इसका कारण शहर में संचालित मैरिजहोम, रेस्टोरेंट और होटल बताए जा रहे हैं। शिकायत मिलने पर एडीएम ने नगर पालिका को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
मैरिज होम, रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों को नोटिस जारी करने की तैयारी चल रही है। शीघ्र ही सभी को नोटिस जारी किया जाएगा। जो पंजीकृत हैं, उनसे बकाया कर वसूला जाएगा। जिन्होंने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है उनका पंजीकरण करके कर वसूला जाएगा। जो लोग नोटिस के आधार पर कर जमा नहीं करेंगे या पंजीकरण कराने में देरी करेंगे उनका संस्थान सील कराए जाएंगे।
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- सर्वेश कुमार चौधरी, प्रभारी ईओ
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