आगरा। देवरी रोड स्थित सागर हॉस्पिटल का पंजीकरण निरस्त होने के बावजूद अस्पताल का संचालन किया जा रहा था। मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
कोटली बगीची, देवरी रोड स्थित सागर हॉस्पिटल का पंजीकरण स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियमानुसार पहले ही निरस्त किया जा चुका था। 31 जुलाई को अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. अमित रावत और सिटी मजिस्ट्रेट अमित शुक्ला ने अस्पताल का संयुक्त निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल संचालित मिला। पंजीकरण निरस्त किए जाने के स्पष्ट आदेश के बावजूद अस्पताल प्रशासन और संचालकों ने सरकारी आदेशों और जन स्वास्थ्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करते हुए अवैध रूप से अस्पताल का संचालन जारी रखा। सीएमओ डॉ. अरुण कुमार ने कहा है कि बिना वैध पंजीकरण और स्वीकृत मानकों के अस्पताल का संचालन मरीजों की जान के साथ गंभीर खिलवाड़ है। कानून के तहत अपराध है। यह प्रकरण उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग में विचाराधीन है। डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जाएगी।