दवा मामले में औषधि विभाग और एसटीएफ की टीम को एक करोड़ रुपये की रिश्वत देने के मामले हे मां मेडिको के संचालक हिमांशु अग्रवाल ने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। हाईकोर्ट ने प्रार्थना पत्र को स्वीकृत कर सर्शत जमानत पर रिहा करने के आदेश दे दिए। दो मामलों में पहले 11 और 26 नवंबर को जमानत मिल चुकी है।
विज्ञापन
थाना कोतवाली में औषधि विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर नरेश दीपक ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि औषधि विभाग के साथ उनकी टीम ने हे मां मेडिको और बंसल मेडिकल से संदिग्ध दवा बरामद की थीं। कार्रवाई से बचने के लिए हे मां मेडिको के संचालक हिमांशु अग्रवाल ने एक करोड़ रुपये रिश्वत देने की पेशकश की थी। पुलिस ने भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 8 के तहत 24 अगस्त को केस दर्ज किया था। इसके बाद अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण मेरठ की कोर्ट में पेश किया। वहां से जेल भेजा था।