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एसडीएम द्वारा दर्ज कराई रिपोर्ट हाईकोर्ट ने निरस्त की

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मैनपुरी। थाना घिरोर में तत्कालीन एसडीएम घिरोर देवेंद्र सिंह ने वर्ष 2017 में धोखाधड़ी की दर्ज कराई गई रिपोर्ट उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने निरस्त कर दी है। उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय मीनाक्षी बंसल ने पुलिस की चार्जशीट और आरोपी को न्यायालय में तलब करने का आदेश निरस्त कर दिया है।
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एसडीएम घिरोर देवेंद्र सिंह ने 23 मार्च 2017 को चौधरी राजाराम इंटर कॉलेज नगला खुशाली घिरोर के केंद्र व्यवस्थापक कृष्णकांत के खिलाफ धोखाधड़ी करने और सामूहिक नकल कराने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस मामले में जांच करके चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। इस पर संज्ञान लेकर आरोपी को न्यायालय में तलब किया। केंद्र व्यवस्थापक ने दर्ज कराई गई रिपोर्ट और पुलिस की चार्जशीट को उच्च न्यायालय इलाहाबाद में चुनौती दी।
उच्च न्यायालय इलाहाबाद में मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने की। उन्होंने एसडीएम घिरोर की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट, लगाई गई चार्जशीट और आरोपी को तलब करने का आदेश निरस्त कर दिया है। इस पर केंद्र व्यवस्थापक ने न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय मीनाक्षी बंसल की कोर्ट में उच्च न्यायालय इलाहाबाद के न्यायमूर्ति पंकज भाटिया का आदेश दाखिल करके कार्रवाई की मांग की। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय मीनाक्षी बंसल ने रिपोर्ट पर लगाई गई चार्जशीट और आरोपी को न्यायालय द्वारा तलब करने का आदेश निरस्त कर दिया है।
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थानाध्यक्ष को दिया आदेश
न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय मीनाक्षी बंसल ने चार्जशीट और आरोपी को तलब करने का आदेश निरस्त कर दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने थानाध्यक्ष घिरोर से कहा है न्यायालय द्वारा इस संबंध में पूर्व में जारी किए गए आदेश न्यायालय में शीघ्र वापस किए जाएं।
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