आगरा के खंदाैली में पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा देने आई युवती के साथ दुष्कर्म कर आपत्तिजनक वीडियो बनाया गया था। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए थे। पीड़िता की शिकायत पर थाना खंदौली में दुष्कर्म, आईटी एक्ट व अन्य धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा गया था। 3 अक्तूबर 2024 को जिला जज ने आरोपी की जमानत खारिज कर दी। तब हाईकोर्ट में जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया।
हाईकोर्ट ने राजस्थान के जिला सीकर के थाना जाजोद क्षेत्र के गांव खटुंद्र निवासी नरेश मीणा उर्फ नरसा राम मीणा को सशर्त जमानत दी। आदेश दिए है कि आरोपी जेल से छूटने के तीन महीने के अंदर पीड़िता से शादी करेगा।
थाना खंदौली में पीड़िता ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि वह एक निजी कोचिंग में पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रही थी। आरोपी भी वहां पहले से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। वहां दोनों में बातचीत हुई।
आरोपी नरेश ने उससे पुलिस में भर्ती कराने के नाम पर 9 लाख रुपयों की मांग की थी। 17 फरवरी 2024 को वह परीक्षा दिलाने के लिए अपने साथ आगरा लेकर आया था। मेडिकल कराने के बहाने से होटल में ले गया। वहां पीड़िता के शरीर पर पाउडर लगा दिया, जिससे शरीर सुन्न हो गया। तब आरोपी ने युवती के साथ दुष्कर्म कर आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बना लिए। बाद में ब्लैकमेल कर कई बार दुष्कर्म किया।
विरोध पर पीड़िता के आपत्तिजनक फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। पुलिस ने केस दर्ज कर 21 सितंबर 2024 को आरोपी को जेल भेजा था।