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यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा:केंद्र जाने से पहले जान लें ये नियम, आईडी और पेन की अनुमति; पढ़ें पूरी गाइडलाइन

Thu, 04 Jun 2026 10:02 PM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा

सार

आगरा में 8 से 10 जून तक 28 केंद्रों पर पुलिस भर्ती परीक्षा आयोजित होगी, जिसमें प्रतिदिन 24 हजार अभ्यर्थी दो पालियों में शामिल होंगे। परीक्षा को नकलमुक्त बनाने के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा, सीसीटीवी निगरानी और कर्मचारियों के बायोमेट्रिक सत्यापन की व्यवस्था की गई है।
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पुलिस आयुक्त दीपक कुमार - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
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त्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ की ओर से 8, 9 और 10 जून को आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष के पदों पर सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा कराने के लिए एक हजार पुलिसकर्मी लगाए जाएंगे। 28 केंद्रों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बीच दो पालियों में 24 हजार अभ्यर्थी परीक्षा देंगे।
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डीसीपी मुख्यालय अतुल शर्मा ने बताया कि परीक्षा में आगरा जोन के जिलों आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी, एटा, कासगंज, हाथरस, अलीगढ़ के परीक्षार्थी आएंगे। हर दिन सुबह 10 से दोपहर 12 बजे और दोपहर 3 से शाम 5 बजे के बीच परीक्षा आयोजित होगी। प्रत्येक पाली में 12-12 हजार अभ्यर्थियों को बुलाया गया है।

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पहले सिर्फ परीक्षार्थियों का बायोमेट्रिक और रेटिना स्कैन कराया जाता था। इस बार केंद्र पर ड्यूटी करने वाले हर कर्मचारी का भी बायोमेट्रिक सत्यापन होगा। इसके बाद ही उनको प्रवेश मिलेगा। तीन स्तर पर चेकिंग की जाएगी। परीक्षार्थी केंद्र में सिर्फ पहचानपत्र, प्रवेशपत्र और काला-नीले रंग का पेन ही ले जा सकते हैं।

परीक्षा केंद्र से लेकर स्ट्रांग रूम तक में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एक हजार पुलिसकर्मियों की ड्यूटी रहेगी। केंद्र के आसपास फोटोस्टेट की दुकानें बंद रहेंगी। साल्वर और फर्जी अभ्यर्थियों को पकड़ने के लिए टीमें लगाई गई हैं। पूर्व में सक्रिय रहे गिरोहों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। शुक्रवार को परीक्षा की तैयारी के संबंध में बैठक बुलाई गई है। शनिवार को रिहर्सल किया जाएगा। केंद्रों की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसकी लखनऊ और पुलिस लाइन में बने कंट्रोल रूम से निगरानी की जाएगी।
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पांच लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर रोक
परीक्षा के साथ ही 25-26 जून को मुहर्रम का त्योहार मनाया जाएगा। इस वजह से धारा 163 लागू किया गया है। इसके अंतर्गत पांच या अधिक व्यक्तियों का समूह बिना पूर्व अनुमति के एकत्रित नहीं होगा। किसी तरह का प्रदर्शन, जुलूस आदि नहीं निकालेगा। ईंट-पत्थर को इकट्ठा नहीं करेगा। अफवाह नहीं फैलाएगा। आवागमन बाधित करने वाला कोई कार्य भी नहीं करेगा। कहीं कोई बिना नंबर का वाहन नहीं खड़ा होने दिया जाएगा। डीजे का प्रयोग नियमानुसार किया जाएगा।
 
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