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Agra: तेजोमहालय वाद में नहीं हो सकी सुनवाई, अब 10 अप्रैल को होगी कोर्ट में बहस; ये की जा रही है मांग

Thu, 06 Mar 2025 11:09 PM IST
अरुन पाराशर संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा

सार

कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने के प्रार्थना पत्र पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के चलते बृहस्पतिवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अब 10 अप्रैल को बहस होगी।
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अदालत (सांकेतिक) - फोटो : ANI
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विस्तार
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ताजमहल, तेजोमहालय में जलाभिषेक दुग्धाभिषेक व अन्य हिंदू त्योहार पर पूजा अर्चना की मांग को लेकर योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष ने अदालत में वाद दायर किया था। बृहस्पतिवार को लघुवाद न्यायालय न्यायाधीश मृत्युंजय श्रीवास्तव की अदालत में सुनवाई होनी थी। कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने के प्रार्थना पत्र पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लग गई। अब 10 अप्रैल को बहस होगी।
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अदालत में सुनवाई के दौरान वादी कुंवर अजय तोमर के अधिवक्ता और प्रतिवादी एएसआई के अधीक्षण पुरातत्वविद डॉ. राजकुमार पटेल के अधिवक्ता के साथ वाद में पक्षकार बनने की अर्जी देने वाले सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी के अधिवक्ता भी मौजूद थे। 

वादी के अधिवक्ता ने पूर्व में ताजमहल के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। उस पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी है। अब सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी के पक्षकार बनने वाले प्रार्थना पत्र पर 10 अप्रैल को बहस होगी।
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20 जनवरी को हुई सुनवाई पर सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी के अधिवक्ता और प्रतिवादी एएसआई के अधीक्षण पुरातत्वविद् डॉ. राजकुमार पटेल के अधिवक्ता ने समय मांगा था। कांग्रेस नेता और उर्स कमेटी के अध्यक्ष सैयद इब्राहिम हुसैन ने ताजमहल को वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताते हुए पक्षकार बनने के लिए अर्जी दी हुई है। वादी अधिवक्ता ने उस पर आपत्ति दाखिल की थी।
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