अदालत ने रिमांड पर बहस को सुनने के बाद एक दिन की न्यायिक हिरासत दे दी। इसके बाद एसटीएफ ने रऊफ शरीफ को मथुरा जेल भेज दिया। अब उसे 15 फरवरी को दोबारा एडीजे प्रथम अनिल कुमार पांडे की अदालत में पेश किया जाएगा।
डीजीसी शिवराम तरकर ने बताया कि अदालत ने उसे एक दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। रऊफ के अधिवक्ता मधुवन दत्त चतुर्वेदी ने बताया कि उन्होंने एसटीएफ की रिमांड का विरोध किया। अदालत को बताया कि रऊफ पर लगाए गए आरोपों को अभी तक एसटीएफ सिद्ध नहीं कर सकी है। इसलिए रिमांड नहीं दी जाए।
तीसरे बी वारंट पर ला सकी एसटीफ
एडीजे प्रथम की अदालत में एसटीएफ ने रऊफ को मथुरा लाने के लिए एक जनवरी को बी वारंट दाखिल किया गया। उसके बाद 16 जनवरी को बी वारंट दाखिल किया गया, लेकिन इस बार भी अननाकुलम जेल से रऊफ को नहीं लाया जा सका। एसटीफ ने फिर से दो फरवरी को बी वारंट दाखिल किया। जिस पर एसटीएफ रविवार को अदालत लेकर पहुंची।