इन बयानों के आधार एसटीएफ ने बृहस्पतिवार को एडीजे प्रथम की अदालत में पहुंचकर बी वारंट के लिए आवेदन किया। इस आवेदन पर अदालत ने दोनों को आठ मार्च को अदालत में हाजिर करने का आदेश दिया। इस संबंध में जिला शासकीय अधिवक्ता (डीजीसी) शिवराम तरकर ने बताया कि एसटीएफ ने अंसद और फिरोज खान के लिए बी वारंट का आदेश प्राप्त किया है। हालांकि सिद्दीक कप्पन के आवाज के नमूने के लिए ले जाने का प्रार्थनापत्र वापस ले लिया है।
मथुरा जेल में ही लिए जाएंगे लिखावट के नमूने
डीजीसी ने बताया कि एसटीएफ द्वारा कप्पन की लिखावट के नमूने जिला जेल में ही लिए जाएंगे। इस दौरान हैंडराइटिंग विशेषज्ञों की टीम जिला जेल जाएगी। हैंडराइटिंग के नमूनों को लैब भेजा जाएगा। साथ ही एसटीएफ द्वारा जांच के लिए उन दस्तावेजों की राइटिंग भी दी जाएगी, जिनसे सिद्दीक की राइटिंग मैच करानी है।
रऊफ ने लगाया जमानत प्रार्थनापत्र
जेल में बंद सीएफआई सदस्य रऊफ शरीफ के अधिवक्ता मधुवन दत्त चतुर्वेदी ने गुरुवार को अदालत में जमानत प्रार्थनापत्र दाखिल किया। अदालत ने जमानत पर सुनवाई के लिए 10 मार्च की तिथि तय की है। अधिवक्ता ने बताया कि उन्होंने एसटीएफ द्वारा सीएफआई दफ्तर में मारे गए छापे की शिकायत पर भी अदालत अग्रिम तारीख पर सुनवाई करेगी।