फिरोजाबाद में किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के दोषी मौसेरे भाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। मामले में सुनवाई के बाद अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट विजय कुमार आजाद ने फैसला सुनाया। दोषी पर 27 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड न देने पर दस महीने का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। अर्थदंड की पूरी धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
ये है मामला
थाना सिरसागंज क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी को 22 अगस्त 2020 को मौसेरा भाई बहला फुसलाकर ले गया था। पीड़िता को नोएडा ले जाकर युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले में पीड़िता के पिता ने थाना सिरसागंज में अभियोग दर्ज कराया था। थाना पुलिस ने मामले की विवेचना करने के साथ दोषी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।