आगरा। बढ़ते वायु प्रदूषण के ग्राफ के बीच नगर निगम ने कचरा जलाकर प्रदूषण फैलाने पर मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की। शास्त्रीनगर में घर की सफाई के दाैरान निकले कचरे को खुले में जलाने पर मकान मालिक से 25 हजार रुपये का जुर्माना वसूला। इस साल ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रैप) लागू होने के बाद कचरा जलाने के मामले में निगम की यह पहली बड़ी कार्रवाई है।
शास्त्री नगर ट्रांसपोर्ट नगर में दिलीप सिंह नाम के कारोबारी अपने पुराने और बंद पड़े मकान की सफाई करा रहे थे। सफाई में निकले कूड़े-कचरे को उन्होंने घर के ठीक सामने ही फेंक दिया। निगम के सफाईकर्मियों को जानकारी देने की बजाय कचरे काे खुले में ही जलाना शुरू कर दिया। इससे आसपास के क्षेत्र में प्रदूषण फैल गया और स्थानीय लोगों को परेशानी होने लगी। इस पर किसी ने नगर निगम में शिकायत कर दी।
सूचना पर पहुंचे क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक संजीव यादव ने एनजीटी के नियमों का हवाला देते हुए दिलीप सिंह पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए नोटिस थमा दिया। साथ ही जुर्माना वसूल लिया। नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने बताया कि वायु प्रदूषण नियंत्रण निगम की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कूड़ा जलाना पूरी तरह प्रतिबंधित है और ऐसा करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी क्षेत्रीय सफाई निरीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि कहीं पर भी कचरा पड़ा होने की सूचना पर उसे तत्काल साफ कराकर निस्तारित कराया जाए। इससे पहले नगर निगम निर्माण संबंधी सामान को खुले में रखने और भवन निर्माण संंबंधी कचरे के निस्तारण को लेकर ही लोगों पर कार्रवाई कर रहा था।
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यहां कर सकते हैं शिकायत
समीर एप के माध्यम से वायु प्रदूषण संबंधी शिकायत की जा सकती हैं। इसमें फोटो भी अपलोड करने की सुविधा रहेगी। वहीं, नगर निगम के टोल फ्री नंबर 1533 पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।