कासगंज। कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के दोषी को दो वर्ष छह माह की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।कोतवाली पुलिस ने राजकुमार निवासी नगला मानसिंह, गांधी पार्क अलीगढ़ के खिलाफ वर्ष 2018 में गैंगस्टर की कार्रवाई की। पुलिस की पैरवी के चलते कोर्ट में दोष सिद्ध हो गया। इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। एसपी सौरभ दीक्षित ने बताया कि पुलिस की पैरवी के चलते गैंगस्टर का दोष सिद्ध हो गया। जिसके कोर्ट ने सजा सुनाई है।