मैनपुरी। तहसील भोगांव क्षेत्र में एक फ्यूल स्टेशन संचालन के लिए लोक निर्माण विभाग ने नियम विरुद्ध अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी कर दिया। एक शिकायत पर जांच हुई तो पूरा मामला खुलकर सामने आ गया। अधिशासी अभियंता की रिपोर्ट के बाद जिलाधिकारी ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
भोगांव के गांव बघिरुआ निवासी नीरज कुमार ने शिकायत की थी कि वर्ष 2018 में बघिरुआ में बायो डीजल फ्यूल स्टेशन के लिए गांव के ही नरेंद्र कुमार को लोक निर्माण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है। उनका आरोप था कि ये नियम विरुद्ध किया गया है।
इस पर जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह ने अधिशासी अभियंता प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग अनिल कुमार से आख्या मांगी थी। आख्या में उन्होंने बताया कि फ्यूल स्टेशन के लिए एनओसी देने का अधिकारी विभाग के मुख्य अभियंता को है।
ऐसे में तत्कालीन अधिशासी अभियंता अरविंद कुमार ने गलत तरीके से एनओसी जारी कर दी। इतना ही नहीं नियमानुसार एनओसी के लिए जमा कराई जाने वाली 2.10 लाख की धनराशि भी जमा नहीं कराई गई। इसके अलावा पत्रावली में कहीं भी फ्यूल स्टेशन का भी जिक्र नहीं किया गया है। रिपोर्ट में इसे उन्होंने अवैध बताया है। मामला खुलने के बाद लोक निर्माण विभाग में खलबली मच गई है।
एडीएम को दिए गए कार्रवाई के आदेश
रिपोर्ट में नियम विरुद्ध एनओसी जारी करने की बात सामने आने के बाद जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने अपर जिलाधिकारी बी. राम को तत्काल मामले में कार्रवाई कर आख्या उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं।
जिलाधिकारी द्वारा मामले में रिपोर्ट चाही गई थी। पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध करा दी गई है। जिलाधिकारी के स्तर से आगे का निर्णय लिया जाएगा।
अनिल कुमार, अधिशासी अभियंता, लोनिवि प्रांतीय खंड