कासगंज। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खान मसूद जीशन के न्यायालय ने मिलावटी मक्खन बिक्री करने के दोषी को चार साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर पांच सौ रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर सजा में अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है।
खाद्य निरीक्षक जय प्रताप सिंह ने 10 मई 2011 को सोरोंजी रोड होडलपुर के निकट से सर्वेश कुमार निवासी मोहल्ला चक्रतीर्थ सोरोंजी की दुकान से छह सौ ग्राम मक्खन 120 रुपये देकर खरीदा। मक्खन की शुद्धता की जांच के लिए सेंपल जांच को भेजे गए। विक्रेता लाइसेंस भी नहीं दिखा सका। प्रयोगशाला की जांच में मक्खन में मिलावट पाई गई। इसके बाद आरोपी के खिलाफ वाद दायर कराया गया। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कोर्ट में उसका दोष सिद्ध हो गया। दोष सिद्ध हो जाने पर कोर्ट ने दोषी को चार साल की सजा सुनाई। दोषी पर पांच सौ रुपये का जुर्माना लगाया। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।