फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Agra News: हत्या की कोशिश में चार दोषियों को 5-5 साल कारावास

विज्ञापन
विज्ञापन
आगरा। हत्या की कोशिश व अन्य आरोपों में अदालत ने थाना न्यू आगरा क्षेत्र के झाड़ू वाली गली निवासी शेरू, फैजान उर्फ आमिर खान, रफीक और बंटी उर्फ सफीकुद्दीन को दोषी पाया। एडीजे-21 विराट कुमार श्रीवास्तव ने सभी दोषियों को पांच-पांच साल के कारावास के साथ 80 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। थाना न्यू आगरा में दर्ज केस के अनुसार बादाम ने तहरीर में कहा था कि 7 सितंबर 2017 को उनकी पत्नी दिलशाद पर पहले पानी भरने के विवाद में आरोपी शेरू फैजान उर्फ आमिर खान, रफीक और बंटी ने तलवार और छुरी से हमला कर दिया। बीचबचाव करने आए इमराना की अंगुली और अंगूठा काट दिया तो पुत्री पर तलवार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। संवाद
विज्ञापन

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें