मैनपुरी। थाना किशनी क्षेत्र में आर्थिक लाभ अर्जित करने के लिए हत्या लूटपाट करने के लिए गैंग चलाने वाले पिता, पुत्रों को स्पेशल जज गैंगस्टर ने 8-8 वर्ष की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
थाना किशनी के तत्कालीन थानाध्यक्ष ने वर्ष 2017 में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप था कि गांव दादीपुर निवासी संजीव उसके पिता रामरतन, धीरज और राजीव आर्थिक लाभ के लिए गैंग बनाकर लूटपाट हत्या जैसी घटनाएं अंजाम देते हैं। विवेचना के बाद सभी के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट दायर की गई थी। मामले की सुनवाई स्पेशल जज गैंगस्टर के न्यायालय में हुई। न्यायालय में वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी विजय कुमार श्रीवास्तव की पैरवी पर गवाही कराई गई। सभी गवाहों ने खिलाफ में गवाही दी। जिस पर न्यायाधीश स्वप्नदीप सिंघल ने चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए 8-8 साल की सजा सुनाई। 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।