कासगंज। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम आदित्य चतुर्वेदी के न्यायालय ने किशोरी को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म करने के चार दोषियों को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर 1.60 लाख का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि में से एक लाख रुपये पीड़िता को दिए जाने के आदेश दिए गए हैं।
ढोलना क्षेत्र की एक किशोरी 9 अप्रैल 2014 को लघुशंका के लिए रात्रि 8 बजे घर से बाहर गई हुई थी। इसके बाद काफी देर तक जब वह वापस नहीं आई तो परिजनों को उसकी चिंता हुई। रात में उसकी तलाश की गई, लेकिन पता नहीं चला। इसके बाद अगले दिन फिर से तलाश शुरू की गई। इस बीच किशोरी को गांव के सुरेंद्र सिंह, नेपाल सिंह, महावर के मुकेश, सहावर गुड़गुड़ी के प्रमोद द्वारा अगवा कर ले जाने की जानकारी मिली। पुलिस द्वारा मामला दर्ज न किए जाने पर तत्कालीन एसपी से मामले की शिकायत की गई, उनके आदेश पर 19 अप्रैल 2014 को पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर बयान दर्ज कराए। पीड़िता ने बताया कि उसे तमंचे के बल पर अगवा कर पानीपत ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संजीव कुमार दरक एडवोकेट ने मामले की पैरवी की।