अनुसूचित जाति के व्यक्ति के उत्पीड़न के चार आरोपी बरी
थाना बरनाहल क्षेत्र में पांच साल पहले हुई थी घटना
संवाद न्यूज एजेंसी
मैनपुरी। थाना बरनाहल क्षेत्र में 5 साल पहले चोरी के विवाद मेंं मारपीट करके अनुसूचित जाति के एक आदमी का उत्पीड़न करने वाले चार लोगों को आरोप से बरी कर दिया गया है। मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज एससी/एसटी एक्ट चंपत सिंह के न्यायालय में हुई है।
थाना बरनाहल में 9 जून 2018 को अनुसूचित जाति के रामबहादुर ने रिपोर्ट लिखाई थी। रिपोर्ट में कहा था कि उसके खेत से मोनू, विमलेश, अनिल, नंदकिशोर ने मिट्टी चुरा ली। जब उसने विरोध किया तो मारपीट करके जातिसूचक गालियां देकर अपमानित किया। पुलिस ने जांच करने के बाद मुकदमे की सुनवाई करने के लिए चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज एससी/एसटी एक्ट चंपत सिंह के न्यायालय में हुई।
अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित गवाहों ने गवाही दी। गवाही के दौरान गवाह घटना को साबित नहीं कर सके। इससे घटना साबित नहीं हो सकी। बचाव पक्ष के वकील संजीव कुमार चतुर्वेदी तथा राघवेंद्र शर्मा ने घटना साबित नहीं होने पर आरोपियों को बरी करने की दलील दी। स्पेशल जज एससी/एसटी एक्ट चंपत सिंह ने गवाही में घटना साबित नहीं होने पर चारों को आरोप से बरी कर दिया है।