मैनपुरी। थाना कुरावली क्षेत्र में एक युवक को पीटकर घायल करने के मुकदमे में 21 साल मुकदमा लडऩे के बाद थाना कुरावली के नगला सूपा के रहने वाले चार लोगों को अदालत उठने तक की सजा हुई है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय सत्येंद्र कुमार चौधरी ने मुकदमे की सुनवाई करने के बाद चारों पर तीन -तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
थाना कुरावली के नगला सूपा बेलाहार के रहने वाले सतेंद्र सिंह ने वर्ष 2003 में गांव के ही रहने वाले ठाकुरदास, सुनील, राकेश, गिरीश के खिलाफ खेत में खड़ी सरसों की फसल जोतकर नष्ट करने, मना करने पर पीटकर गालियां देने की रिपोर्ट लिखाई थी। पुलिस ने जांच करने के बाद मुकदमे की सुनवाई के लिए चारों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में भेजी। मुकदमे की सुनवाई एसीजेएम द्वितीय सत्येंद्र कुमार चौधरी के न्यायालय में हुई। गवाहों ने घटना के समर्थन में गवाही दी। गवाही के आधार पर चारों के खिलाफ आरोप साबित हुआ। सहायक अभियोजन अधिकारी सुरेंद्र कुमार कनौजिया ने सजा देने की दलील दी। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय सत्येंद्र कुमार चौधरी ने चारों को अदालत उठने तक की सजा सुनाकर तीन तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।