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प्रधान पर एफआईआर न कराने पर एडीओ पंचायत को नोटिस

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मैनपुरी। विकास खंड की ग्राम पंचायत टिंडौली में घोटाला साबित होने के बाद रिकवरी के आदेश दिए गए थे। प्रधान द्वारा रिकवरी जमा न करने पर डीपीआरओ ने एफआईआर के आदेश दिए थे। इसके बाद भी एफआईआर दर्ज न कराने पर एडीओ पंचायत को नोटिस जारी किया गया है।
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ग्राम पंचायत टिंडौली में हुई जांच में 10.04 लाख का घोटाला सामने आया था। जिलाधिकारी पीके उपाध्याय ने जांच रिपोर्ट के आधार पर ग्राम प्रधान विजय करन यादव के अधिकार सीज करने के साथ ही उनसे आधी धनराशि यानी 5.02 लाख की वसूली करने के आदेश 18 जुलाई को दिया गया था।
प्रधान द्वारा धनराशि जमा न करने पर डीपीआरओ स्वामीदीन ने एडीओ पंचायत सुनील जौहरी को प्रधान के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश 13 अगस्त को दिए थे। इसके बाद दोबारा पांच सितंबर को एडीओ पंचायत को पत्र भेजा गया, लेकिन इसके बाद भी एफआईआर नहीं हुई।
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अब डीपीआरओ ने एडीओ पंचायत को नोटिस जारी किया है। उन्होंने दो दिन में रिपोर्ट दर्ज करवाकर प्रतिलिपि उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं। अगर एफआईआर न हुई तो एडीओ पंचायत के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
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एडीओ पंचायत को प्रधान के विरुद्ध एफआईआर कराने के लिए दो बार लिखा जा चुका है। एडीओ पंचायत को नोटिस जारी कर दो दिन का समय दिया गया है।
-स्वामीदीन, डीपीआरओ।
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