एक आरोपी की हो चुकी है मौत
सभी आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था। मामले की विवेचना के दौरान सुरेंद्र सिंह की मौत होने के कारण फाइल बंद कर दी। दोहरे हत्याकांड में पांच आरोपी शेष थे। मामला शेषन के सुपुर्द होकर सुनवाई को अपर जिला जज द्वितीय इफराक अहमद के न्यायालय में पहुंचा।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार यादव एडवोकेट ने हाईकोर्ट एवं सुप्रीमकोर्ट की दलीलों को रखते हुए सख्त सजा दिलाने की पहल की। फाइल पर उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर अपर जिला जज द्वितीय इफराक अहमद ने दोषी पाए सहदेव, श्रीकृष्ण, रामलखन व नरेंद्र कुमार (सगे भाई) और मिली कुमार उर्फ लुप्पी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
13 गवाहों की हुई पेशी
मक्खनपुर के नौ वर्ष पुराने दोहरे हत्याकांड के मामले में की सुनवाई के दौरान न्यायालय में 13 गवाहों की पेशी हुई। इसमें वादी पंचम सिंह के अलावा थाना प्रभारी, एसआई समेत अन्य लोग शामिल थे।