जिला क्षय रोग अधिकारी ने देवरी रोड में बुखार-खांसी के मरीजाें को टीबी की दवा देने वाले झोलाछाप और चिकित्सकीय पर्चे के बिना टीबी की दवा बेचने वाले नवजीवन मेडिकल स्टोर के संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए एसएसपी को तहरीर भेजी है। इसमें धारा 269, 270 के तहत मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है।
रविवार को कोटली बगीची, नगला लटूर सिंह देवरी रोड स्थित क्लीनिक पर एके सरकार को इलाज करते हुए पकड़ा गया था। उसकी शैक्षिक योग्यता केवल आठवीं पास थी। दुकान पंजीकृत नहीं थी।
उसके यहां से टीबी की दवाएं जब्त की गई थीं। यह दवाएं पास के नवजीवन मेडिकल स्टोर से खरीदी गई थीं। मेडिकल स्टोर संचालक धर्मेंद्र पाल टीबी की दवाओं का लेखा-जोखा नहीं दिखा पाया था। टीबी की दवाओं की खरीद-बिक्री का लेखा-जोखा रखना जरूरी है।