आगरा। कार चोरी के मामले में शमसाबाद निवासी सोनू ने अदालत में जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। दो महीने बाद रिपोर्ट दर्ज कराने और आरोपी का आपराधिक इतिहास न होने पर एडीजे-11 राजमंगल सिंह यादव ने जमानत स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिए। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार गोपालपुरा निवासी कृष्णा ने 13 अप्रैल को तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि 19 फरवरी की रात उनकी कार घर के बाहर से चोरी हो गई थी। पुलिस ने विवेचना के दौरान अन्य आरोपी के बयान का हवाला देकर जयपुर में हलवाई का काम करने वाले सोनू को भी आरोपी बनाया।
चेक बाउंस का आरोपी तलब
आगरा। चेक बाउंस के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-7 अनुज कुमार सिंह ने थाना कमला नगर क्षेत्र के जनता क्वार्टर निवासी श्याम राठौर को अदालत में तलब करने के आदेश दिए।
सुल्तानगंज पुलिया निवासी मनोज कुमार ने वाद दायर किया। आरोप लगाया कि श्याम राठौर से उनकी दोस्ती थी। आरोपी ने पिता की बीमारी का हवाला देकर एक लाख रुपये ले लिए। भुगतान नहीं करने तगादा किया तो 1 अगस्त, 2025 को 90 हजार रुपये का चेक दिया। बैंक में लगाने पर चेक बाउंस हो गया।