आगरा। पुलिस के सुनवाई नहीं करने पर पीड़ित ने आत्माराम ऑटो इंटरप्राइजेज के मालिक और मैनेजर पर हत्या की कोशिश, दलित उत्पीड़न व अन्य आरोप लगाकर अदालत में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट शिव कुमार के आदेश पर सिकंदरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
गांव अरतौनी निवासी सनी कुमार ने आरोप लगाया कि आगरा-मथुरा हाईवे स्थित आत्माराम ऑटो इंटरप्राइजेज, महिंद्रा शोरूम के मालिक अंशुल अग्रवाल ने ग्राम पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जे के बारे में अदालत में सिविल वाद दायर किया था। वाद अभी अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन-7 की कोर्ट में लंबित है। विवादित जमीन की कोई खरीद फरोख्त नहीं करे उसके लिए एक बोर्ड लगा दिया था।
इसके बाद भी शोरूम मालिक ने वाद वापस लेने के लिए धमकाया। 15 जुलाई को दोपहर 3 बजे मैनेजर अंकित ने मिलने को बोला। उनके हां करने पर अज्ञात लोगों के साथ आरोपी उनके घर आ गया। दबाव बनाया और विरोध पर जातिसूचक शब्द बोले। मारपीट कर गला दबाने लगा। शोर सुनकर आए लोगों ने उन्हें बचाया।