कासगंज। पटियाली तहसील क्षेत्र में अनुमति से अधिक बालू का खनन करने पर एडीएम राकेश पटेल ने अनुज्ञापी पर 1316250 रुपये का अर्थदंड आरोपित किया है। अर्थदंड आरोपित करके एडीएम ने नोटिस जारी किया है। तीन दिन में स्पष्टीकरण मांगा गया है। स्पष्टीकरण न दिए जाने पर जुर्माने की राशि की वसूली की जाएगी।एडीएम राकेश पटेल ने बताया कि खनिज अनुभाग के द्वारा 15 जून को दो माह के लिए 15 हजार घन मीटर की बालू खनन की अनुमति जिलाधिकारी ने दी थी। बाद में 19 जुलाई को खनन अनुमति समय पूरा होने के बाद निरस्त कर दी, लेकिन समय अवधि समाप्त होने के बाद भी अनुज्ञापी सुरजेंद्र निवासी नगला तिलक तहसील पटियाली ने 3375 घन मीटर बालू का अधिक खनन कर लिया। खनिज विभाग ने अतिरिक्त बालू खनन का निर्धारण किया है। बालू खनन का वास्तविक खनिज मूल्य के अलावा अर्थदंड आरोपित किया है। कुल अर्थदंड 1316250 रुपये का है। एडीएम ने बताया कि तीन दिन में स्पष्टीकरण मांगा गया है। स्पष्टीकरण न मिलने पर अर्थदंड की धनराशि वसूल की जाएगी।