2004 में उधार लिए थे 30 हजार रुपए
मृतक किसान की पत्नी शीला देवी ने रविवार को तहरीर देकर वीरेंद्र निवासी कस्बा धुमरी और उसके पुत्र सहित तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। उनका आरोप है कि संतोष ने वीरेंद्र से वर्ष 2004 में 30 हजार रुपये ब्याज पर लिए थे।
कर्ज के एवज में दो बीघा जमीन का इकरारनामा वीरेंद्र ने अपने नाम करा लिया था। संतोष ने सूद सहित 90 हजार रुपये वापस कर दिए थे, इसके बाद भी जमीन के इकरारनामा के कागजात वापस नहीं किए गए। इसको लेकर संतोष परेशान रहने लगे।
शीला देवी ने बताया कि पति शनिवार को सूदखोर वीरेंद्र के घर जमीन के कागजात वापस करने की गुहार लगाने गए थे, लेकिन उसने इकरारनामा वापस करने से इनकार कर दिया। इससे आहत पति ने विषाक्त पदार्थ खा लिया और उनकी मृत्यु हो गई।
घटना के संबंध में थानाध्यक्ष सुधीर कुमार ने बताया है कि एक दिन पहले दी गई सूचना में कोई आरोप नहीं लगाए गए थे, अब तहरीर दी गई है। इसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है।