कासगंज। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत नए शिक्षा सत्र में बच्चों को प्रवेश देने के लिए तैयारियां अभी से शुरू कर दी गईं हैं। विद्यालयों को अपना पूर्ण विवरण अंकित कर पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण नहीं करने वाले विद्यालयों की मान्यता समाप्त की जाएगी।
आरटीई के तहत निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित की गई हैं। इन बच्चों का खर्चा सरकार उठाती है। गरीब बच्चों को योजना का लाभ देने से अब विद्यालय बच नहीं पाएंगे। शासन का रुख सख्त हो गया है। विद्यालयों को www.rte25.upsdc.gov.in वेब पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। यदि कोई विद्यालय अपना पंजीकरण नहीं कराता है तो बेसिक शिक्षा अधिकारी सूची तैयार करके जिलाधिकारी को प्रेषित करेंगे। इसके बाद ऐसे विद्यालयों की मान्यता खत्म करने की कार्रवाई होगी।