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Agra News: अधिवक्ता के खिलाफ शिकायत के तथ्य पाए गए झूठे

Thu, 15 Feb 2024 12:26 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
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कासगंज। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष एवं पूर्व जिला जज के द्वारा की गई शिकायत को सुनवाई में तथ्यों के विपरीत झूठा पाया है। बार काउंसिल ने शिकायत खारिज करते हुए स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माने की अदायगी एक माह में करने के निर्देश दिए है।स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद ने अधिवक्ता विनीत कुमार जौहरी के विरुद्ध बार काउंसिल उत्तर प्रदेश में शिकायत की थी। इस शिकायत को बार काउंसिल ने खारिज कर दिया। अधिवक्ता विनीत कुमार जौहरी ने इस संबंध में बताया कि शिकायत पूरी तरह से गलत पाई गई और बार काउंसिल ने 15 हजार रुपये का जुर्माना स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष पर आरोपित किया है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत ट्रिब्यूनल आदि में दस साल का अनुभव वाले अधिवक्ताओं को मौका देना चाहिए जो अधिवक्ताओं के लिए सम्मान होगा। उन्होंने कहा कि दस साल का अनुभव प्राप्त करने वाले अधिवक्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त हो सकते हैं तो लोक अदालत ट्रिब्यूनल में अधिवक्ताओं को मौका मिलना चाहिए।

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