कासगंज। विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो अधिनियम आदित्य चतुर्वेदी के न्यायालय ने सामूहिक दुष्कर्म के एक दोषी को 20 साल की सजा सुनाई। वहीं कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।कोर्ट ने विचरण की अवधि के 6 माह 29 दिन की अवधि में अपना निर्णय दे दिया।
सहावर क्षेत्र की एक किशोरी 16 जनवरी 2023 को अपनी मां के साथ गोबर पाथने गई हुई थी। शौच लगने पर खेत की ओर चली गई। जहां उसके साथ गांव के युवक हरिओम व दो किशोरों ने दुष्कर्म किया। इसके बाद हरिओम ने उसकी वीडियो बना ली। इस मामले में थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मामले की विवेचना कर पत्रावली कोर्ट में पेश कर दी। कोर्ट में 3 मार्च 2023 को आरोपी पत्र तैयार किया गया। कोर्ट ने एक किशोरी की आयु 16 साल से कम होने पर मामला किशोर न्याय बोर्ड को भेज दिया। जबकि एक किशोरी की आयु 16 से 18 वर्ष की अवधि के मध्य मानते हुए पत्रावली प्रथक कर दी। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक संजीव दरक ने की। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने 6 माह 29 दिन में विचरण पूरा करते हुए सजा सुना दी। दोषी को 20 साल के सश्रम कारावास एवं 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।