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Agra: कमिश्नरेट में डीएम के पास ही रहेगा शस्त्र लाइसेंस का अधिकार, बिक्री का रिकॉर्ड रखेगी पुलिस

Sun, 04 Dec 2022 03:23 PM IST
मुकेश कुमार अमर उजाला ब्यूरो, आगरा

सार

पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद भले ही पुलिस अधिकारियों के पास कई मजिस्ट्रेटी अधिकार आ गए हैं, लेकिन आर्म्स एक्ट के प्रावधानों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आर्म्स एक्ट जिलाधिकारी के पास ही रहेगा।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
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विस्तार
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आगरा में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद भले ही पुलिस अधिकारियों के पास कई मजिस्ट्रेटी अधिकार आ गए हैं लेकिन शस्त्र लाइसेंस जारी करने का अधिकार डीएम के पास ही रहेगा। शस्त्र विक्रेताओं की कारतूस व हथियार बिक्री का रिकॉर्ड पुलिस रखेगी। आर्म्स एक्ट, खाद्य एवं औषधि सुरक्षा, खनन के पट्टे जिला प्रशासन स्तर से पहले की तरह जारी होंगे।

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पुलिस कमिश्नरेट में विस्फोटक अधिनियम पुलिस के पास होगा। दिवाली पर आतिशबाजी की दुकानों के लाइसेंस व अन्य विस्फोटक संबंधी अनापत्तियां पुलिस स्तर से जारी होंगी। एडीएम सिटी एवं आयुध प्रभारी अंजनी कुमार सिंह के अनुसार अवैध खनन के विरुद्ध प्रवर्तन कार्रवाई पुलिस करेगी। खनन पर जुर्माना डीएम स्तर से लगेगा। 

आर्म्स एक्ट के प्रावधानों में परिवर्तन नहीं 

शस्त्र लाइसेंस के लिए थाना स्तर से जांच के बाद फाइल उप आयुक्त पुलिस या सहायक आयुक्त के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय आएगी। आर्म्स एक्ट के प्रावधानों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आर्म्स एक्ट जिलाधिकारी के पास ही रहेगा। जिले में 47 हजार से अधिक लाइसेंसी शस्त्र हैं   

वारिस के लिए लगाने पड़ रहे चक्कर

जिन शस्त्र लाइसेंसधारकों की आयु 70 वर्ष से अधिक है वह अपने वारिस को शस्त्र हस्तांतरित कर सकते हैं। इसके लिए भी नए शस्त्र लाइसेंस की तरह पुलिस जांच व सत्यापन कराना पड़ता है। आवेदकों को थानों से लेकर कलेक्ट्रेट तक चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। हर माह कलेक्ट्रेट में वारिस दर्ज कराने के लिए शस्त्र लाइसेंस के लिए 10 आवेदन पहुंच रहे हैं।

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