19एमएनपी-07-कलक्ट्रेट पर किसान दिवस को लेकर बैठक लेते जिलाधिकारी
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मैनपुरी। विकास खंड घिरोर की ग्राम पंचायत चीतई में शिकायत पर जांच कराई गई। जांच में अनियमितताएं सामने आने पर जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह ने ग्राम प्रधान को पंचायती राज अधिनियम की धारा 95जी के तहत नोटिस जारी किया गया है। नोटिस का जवाब न देने पर प्रधान के अधिकार सीज किए जाएंगे।
ग्राम पंचायत चीतई के गांव महानंदपुर निवासी अवधेश कुमार ने ग्राम पंचायत में अनियमितताओं की शिकायत की थी। जांच के लिए मुख्य विकास अधिकारी ने आचार्य ग्राम्य विकास संस्थान धीरेंद्र कुमार, खंड विकास अधिकारी घिरोर धीरेंद्र सिंह और अवर अभियंता मानवेंद्र सिंह को नामित किया था। जांच हुई तो ग्राम पंचायत में 5.44 लाख रुपये की अनियमितता किए जाने का मामला सामने आया। जांच रिपोर्ट कार्रवाई के लिए मुख्य विकास अधिकारी को भेजी गई थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर सीडीओ नगेंद्र शर्मा ने प्रधान को पंचायती राज अधिनियम की धारा 95जी के तहत नोटिस जारी करने की संस्तुति की थी। सीडीओ की संस्तुति पर जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह ने प्रधान अजय कुमार को 95जी के तहत नोटिस जारी कर दिया है। सात दिन में उन्हें साक्ष्य सहित जवाब उपलब्ध कराना होगा। जवाब न देने पर प्रधान के अधिकार सीज कर रिकवरी की कार्रवाई की जाएगी।
ग्राम विकास अधिकारी को भी नोटिस
ग्राम पंचायत में किसी भी कार्य के लिए या धनराशि निकालने के लिए प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर जरूरी हैं। ऐसे में जांच के बाद ग्राम विकास अधिकारी मुकेश कुमार को भी नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा गया है।
जांच रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी ने प्रधान को 95जी के तहत नोटिस जारी किया है। सात दिन में साक्ष्य सहित जवाब न देने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
नगेंद्र शर्मा, मुख्य विकास अधिकारी।