मैनपुरी। दीवानी में 18 अक्तूबर को लगने वाली माइक्रो लोक अदालत में 300 से अधिक मामलों का एक साथ सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। कोरोना काल के चलते पहली बार माइक्रो लोक अदालत लगाई जा रही है। इसमें हाईकोर्ट की गाइड लाइन के तहत मामले सुलझाए जाएंगे।
कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पहली बार जिले में माइक्रो लोक अदालत का आयोजन कराया जा रहा है। इसमें मजिस्ट्रेट कोर्ट में छोटे मामलों को समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सिविल जज अमित मिश्रा ने इस संबध में सभी मजिस्ट्रेट को पत्र भेजकर निस्तारित किए जाने वाले मुकदमेां को सूचीवद्ध करके प्राधिकरण कार्यालय में 17 अक्तूबर की शाम तक जमा कराने को कहा है। सूचीवद्ध किए गए मामलों को ही माइक्रो लोक अदालत में निस्तारित किए जाएगा। शुक्रवार तक मजिस्ट्रेट कोर्टों की ओर से 300 से अधिक आपराधिक मामलों की सूची जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में जमा करा दी गई है।
माइक्रो लोक अदालत की गाइड लाइन
- किसी भी कोर्ट में वादकारियों की भीड़ नहीं लगेगी।
- वादकारियों को सामाजिक दूरी का पालन करना होगा।
- सभी को मास्क और सैनिटाइजेशन का पालन करना होगा।
- दीवानी के मुख्य द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग कराई जाएगी।
- वकीलों को भी मास्क, सामाजिक दूरी का पालन करना होगा।
माइक्रो लोक अदालत की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मजिस्ट्रेट कोर्टों में गाइड लाइन के तहत व्यवस्थाएं की गई हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए माइक्रो लोक अदालत में मास्क और सामाजिक दूरी का पालन करना जरूरी है। इस संबंध में सभी को निर्देश दिए जा चुके हैं।
अमित मिश्रा, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण