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UP News: ताजमहल में जलाभिषेक और पूजा की मांग... कोर्ट में योगी यूथ ब्रिगेड की जीत, दूसरे पक्ष को बड़ा झटका

Tue, 17 Sep 2024 08:01 AM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला नेटवर्क, आगरा

सार

ताजमहल या तेजोमहालय के विवाद में अहम मोड़ आ गया है। अदालत ने तेजोमहालय केस में एएसआई की अपील खारिज कर दी है। कोर्ट ने वादी को यूनियन ऑफ इंडिया को पक्षकार बनाने के आदेश दिए हैं। अब अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी। 

 
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Taj Mahal - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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ताजमहल के तेजोमहालय होने का दावा करते हुए सावन में जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और पूजा की मांग पर अब अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी। अदालत ने योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर की ओर से दायर वाद में सोमवार को अहम आदेश दिया। प्रतिवादी एएसआई के अधीक्षण पुरातत्वविद डाॅ. राजकुमार पटेल के अधिवक्ता की ओर से वाद को खारिज करने की अपील अस्वीकार कर दी।
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इस मामले में लघुवाद न्यायालय में न्यायाधीश मृत्युंजय श्रीवास्तव की अदालत में 13 सितंबर को सुनवाई हुई थी। प्रतिवादी एएसआई के अधिवक्ता ने न्यायालय में आपत्ति दाखिल की थी। कहा कि एएसआई के अधीक्षण पुरातत्वविद डाॅ. राजकुमार पटेल सरकारी अधिकारी हैं, जिन पर मुकदमा नहीं चल सकता। इसलिए वाद को खारिज किया जाए। यूनियन ऑफ इंडिया को प्रतिवादी बनाया जाए।

 

वादी के अधिवक्ता ने कहा कि धारा 80 सीआरपीसी का नोटिस देकर सरकारी अधिकारी पर मुकदमा हो सकता है। वादी के अधिवक्ता ने यूनियन ऑफ इंडिया को प्रतिवादी बनाने पर सहमति जताई। अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रखा था। सोमवार को कोर्ट ने आदेश जारी किया। प्रतिवादी की ओर से वाद खारिज करने की अपील को स्वीकार नहीं किया।
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वहीं वादी के अधिवक्ता को यूनियन ऑफ इंडिया के जरिए सचिव संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार को पक्षकार बनाने का आदेश दिया है। अधिवक्ता ने बताया कि वह बुधवार को न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र दाखिल करेंगे।

 
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