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जल संस्थान की महाप्रबंधक के खिलाफ वारंट जारी

Thu, 24 Dec 2015 02:08 AM IST
ब्यूरो अमर उजाला, आगरा
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हाईकोर्ट ने जलकल संस्थान की महाप्रबंधक मंजू गुप्ता के खिलाफ वारंट जारी कर स्वयं उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने के आदेश किए हैं।
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जलकल संस्थान में कार्यरत कर्मचारीगण चंद्रभान, गोकुल, अचल सिंह, कुंजीलाल, राकेश, रेशमा देवी, मिथलेश शर्मा, सायरबानो और श्यामबाबू के रिटायरमेंट के बाद जल संस्थान ने उक्त लोगों को बीमा, फंड, ग्रेच्युटी और पेंशन का भुगतान नहीं किया। इन लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत की। हाईकोर्ट ने सुनवाई कर करीब डेढ़ महीने पहले जल संस्थान महाप्रबंधक को इन सभी के देय भुगतान को अविलंब भुगतान करने के आदेश किए, लेकिन जलसंस्थान ने फिर भी भुगतान नहीं किया। उक्त लोगों ने हाईकोर्ट में महाप्रबंधक के खिलाफ अवमानना रिट दायर की। हाईकोर्ट ने जीएम जलसंस्थान को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के आदेश किए, लेकिन फिर भी न तो भुगतान किया गया और न जीएम हाईकोर्ट में पेश हुईं। इस पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए जीएम मंजू गुप्ता के खिलाफ वारंट जारी कर तीन सप्ताह में स्वयं उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने के आदेश किए हैं।
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प्रेमी युगल हत्याकांड केआरोपी बरी
आगरा। खेरागढ़ के प्रेमी युगल की हत्या के पांच आरोपी साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिए गए। इन पर  रचना प्रजापति और सोनू कुशवाहा की हत्या का आरोप था। युगल लव मैरिज कर चुका था। लेकिन रचना के परिवारीजनों को यह रिश्ता कुबूल नहीं था। युगल के शव चार दिसंबर 2009 को सितौली गांव केखेत में पड़े मिले थे। इसकी एफआईआर सोनू के पिता नत्थीलाल ने दर्ज कराई थी। इसमें चोब सिंह, मुन्ना लाल, चंदन सिंह, सोरन सिंह, दुर्ग सिंह और राजू नामजद कराए गए थे। मुकदमे के दौरान राजू की मौत हो गई। केस अपर जिला जज रामकृष्ण शुक्ल की अदालत में चल रहा था। शेष पांचों आरोपी साक्ष्यों के अभाव में बरी हो गए।
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